होली पर अगर कोई भी व्यक्ति लेख,फोटो,वीडियो आदि आपत्तिजनक सामग्री व्हाट्सप्प, फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि पर डालेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, ग्रुप में अग्रसारित करेगा, भड़काऊ बातें करेगा, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।
होली पर सोशल मीडिया में कुछ भी, यूं ही न पोस्ट करें, यह पोस्ट आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। अलीगढ़ पुलिस ने ऐसा करने वालों की सूचना के लिए नंबर जारी किए हैं, जिन पर आपत्तिजनक सामग्री भेजने वाले के बारे में बताया जा सकता है।
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होली पर्व को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति लेख,फोटो,वीडियो आदि आपत्तिजनक सामग्री व्हाट्सप्प, फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि पर डालेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, ग्रुप में अग्रसारित करेगा, भड़काऊ बातें करेगा, तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 505,153ए, 295ए, 298 में अभियोग पंजीकृत किया जायेगा। उसके विरुद्ध एनएसए तक भी की लग सकती है।
यह भी ध्यान देन योग्य है कि भ्रमित करने के लिए किसी दूसरे जिला, राज्य या देश की सामग्री शेयर की जाती है, तो ऐसी पोस्ट्स पर ध्यान न दें। ग्रुप ऐड्मिन ऐसी सामग्री डालने वाले को तुरन्त ग्रुप से बाहर करे व इसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दे।
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इन नंबरों पर दें सूचना
लेख,फोटो,वीडियो आदि आपत्तिजनक सामग्री व्हाट्सप्प, फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि पर की सूचना देने की लिए नंबर भी जारी किए गए हैं।