एडीजे प्रथम-शाहिद रजा के न्यायालय से पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति को दोषी करार देकर उम्रकैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार गोंडा के भैया निवासी बच्चू सिंह ने अपने दामाद इगलास के बौना निवासी लाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अनुसार आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी मंजू देवी की शादी घटना से दस साल पहले की। शादी के बाद दंपती पर तीन बच्चे भी हुए।
मगर दहेज में एक लाख रुपये व ट्रैक्टर की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया जाता था। घटना 10 सितंबर 2014 की रात की है। आवेश में आकर लाल सिंह ने दो बच्चों की मौजूदगी में मंजू को पीटा और फिर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। चीख पुकार पर आए पड़ोसियों ने पुलिस व बच्चू सिंह को खबर दी। आनन-फानन महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 29 सितंबर को महिला की मौत हो गई। मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाकर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माने से आधी रकम पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
किशोरी के दुष्कर्म में 7 साल कैद की सजा
एडीजे-पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से किशोरी के दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद व जुर्माने से दंडित किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार वाकया 27 जनवरी 2017 का है, जब गभाना क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी को गांव का कन्हैया अगवा कर ले गया। मामले में मुकदमे के आधार पर किशोरी की बरामदगी व आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। मामले में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देकर सात साल की सजा व 32 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मामले में 25 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।