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भारतीय न्याय संहिता: अलीगढ़ जिले में पहले दिन लिखे गए पांच मुकदमे, इन धाराओं में हुई रिपोर्ट दर्ज

Mon, 01 Jul 2024 11:50 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

पहला मुकदमा गंगीरी थाने में और दूसरा सासनी गेट में दर्ज हुआ। इसके बाद गोधा, बन्नादेवी और मडराक में एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया। 
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तमंचा लहराने वाला दबोचा - फोटो : पुलिस
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विस्तार
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भारतीय कानून व्यवस्था में बदलाव के साथ तीन नए कानून 1 जुलाई से लागू कर दिए गए। अलीगढ़ जिले में पहले दिन पांच मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा गंगीरी थाने में और दूसरा सासनी गेट में दर्ज हुआ। इसके बाद गोधा, बन्नादेवी और मडराक में एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया। अब इन मुकदमों की विवेचना भी नए कानून के साथ करने के निर्देश विवेचकों को दिए गए हैं।

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1-गंगीरी थाना : गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने ली अपनी तलाशी
गंगीरी थाने में पहला मुकदमा अपराध संख्या 0142 पर दोपहर 2:25 बजे धारा 125 बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम में दर्ज किया गया। दर्ज हुए मुकदमे में एसआई प्रमोद कुमार वशिष्ठ ने उल्लेख किया है कि मुखबिर से सूचना मिली कि गांव नगला ब्राह्मण के संतोष ने सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ पोस्ट वायरल की है। अब वह मझोला बंबा पर बाइक व तमंचा सहित किसी का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर वे अपने साथ लैपर्डकर्मी अखिलेश व नरपाल को लेकर वहां पहुंचे। मुखबिर ने संतोष की ओर इशारा किया। उसे 11:50 बजे पकड़ लिया गया। इससे पहले हम पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की खुद तलाशी ली। फिर पकड़े जाने के बाद संतोष की तलाशी ली। जिसके पास तमंचा व एक कारतूस, मोबाइल व बाइक बरामद हुई। इसी व्यक्ति की इंस्टा आईडी से तमंचे सहित पोस्ट वायरल की गई थी। इस दौरान गिरफ्तारी गवाही के लिए जनता के लोगों से कहा गया। मगर भलाई-बुराई के डर से कोई नहीं तैयार हुआ। फिर जब्त माल की सील आदि लगाकर मुकदमा लिखा गया।
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2-थाना सासनीगेट :  संपत्ति विवाद में लिखा गया दूसरा मुकदमा
थाना सासनीगेट में दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 0419 पर दोपहर 3:34 बजे मुकदमा धारा 324(4), 305, 351(2), 331(4) बीएनएस में दर्ज किया गया। जिसमें दुकान में घुसकर चोरी व तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। साकेत विहार के सौरभ गुप्ता ने आगरा रोड के भूपेंद्र व सनी वाईके पर यह मुकदमा लिखवाया है। जिसमें आरोप है कि उनकी मां आगरा रोड पर पगड़ी पर लेकर दुकान चलाती हैं। सुबह जब उनकी मां दुकान पर पहुंचीं तो पाया कि छत टूटी थी। काफी सामान गायब था और क्षतिग्रस्त था। इस मामले में नामजदों ने धमकी दी थी। 

3-थाना गोधा: सड़क हादसे में मौत
थाना गोधा में तीसरा मुकदमा अपराध संख्या 0077 पर शाम 5:36 बजे धारा 106, 281 बीएनएस में दर्ज किया गया। जिसमें वादी मुकदमा बहरामपुर निवासी तैयब खान ने बताया कि सुबह उनका बेटा शाहरुख बाइक पर काम से अतरौली जा रहा था। तभी कार संख्या यूपी-15 सीएम 6132 के अज्ञात चालक ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा है।

4-थाना बन्नादेवी : बेटा लापता गुमशुदगी दर्ज 
थाना बन्ना देवी में चौथा मुकदमा अपराध संख्या 0472 पर शाम 6:40 बजे धारा 137 (2) बीएनएस में दर्ज किया गया। जिसमें वादी रामवीर निवासी जीटी रोड बन्नादेवी ने बताया कि उनका 16 वर्ष का बेटा हेमंत सुबह घर से कहीं चला गया। वह लापता है। यह मामला गुमशुदगी में दर्ज किया गया है।

5-थाना मडराक: मारपीट कर फायरिंग दर्ज
थाना मडराक में पांचवां मुकदमा अपराध संख्या 0120 पर रात 9:37 बजे धारा 109, 115(2), 351(3) बीएनएस में दर्ज किया गया। जिसमें वादी आदर्श पाठक निवासी दुनाई ने बताया कि वह मडराक के निजी कॉलेज का छात्र है। कॉलेज से निकलते समय नामजद आशीष, शिवम सहित अन्य अज्ञातों ने उस पर फायर किया। बीचबचाव में आए साथियों को पीट कर धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने दोपहर की घटना की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है।

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अदालत में दाखिल हुए दो मुकदमे

एडीजे विशेष न्यायालय एससीएसटी की अदालत में भी दो मुकदमे नए कानून के तहत दाखिल हुए हैं। एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार यह मुकदमे हस्तपुर इगलास के विष्णु की ओर से दायर किए गए हैं। दोनों में मुकदमे दर्ज करने संबंधी अनुरोध किया गया है। अदालत ने दोनों मामलों में सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी है।

थानों पर पब्लिक से किया अधिकारियों ने संवाद
नए कानून को लेकर जिले भर के थानों में अधिकारियों ने जनता से संवाद किया। जनता को नए कानून की बारीकियां बताई गईं। समझाया गया कि इसमें क्या होगा। वे किसी तरह से विचलित न हों। इस दौरान एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ व एसएसपी संजीव सुमन ने इगलास थाने में, आईजी रेंज शलभ माथुर ने क्वार्सी थाने में, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने जवां थाने में लोगों से संवाद किया। थानों में थाना प्रभारियों ने संवाद किया।

नए कानून को लेकर जो बदलाव हुए हैं, उसके प्रति पहले से थानों के मुंशी, मुकदमा लेखक, ऑपरेटर व विवेचक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। घटना की सूचना आने, तहरीर आने से लेकर मुकदमा लिखने तक की प्रक्रिया और उसके बाद विवेचना की प्रक्रिया नई व्यवस्था के अनुसार लागू कर दी गई है। घटनास्थल पर पहुंचने पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।-संजीव सुमन, एसएसपी।
अदालतों में नई व्यवस्था के अनुसार कामकाज के लिए सभी शासकीय अधिवक्ता तैयार हैं। मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए हैं। अब उनमें गिरफ्तारी के बाद अपराधियों की पेशी और जमानत अर्जियों पर सुनवाई होगी। पुराने मुकदमों की सुनवाई पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगी।-चौ.जितेंद्र सिंह, डीजीसी फौजदारी।
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