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अलीगढ़ः अशक्त, दिव्यांग या 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान

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विधानसभा चुनावों में अशक्त, दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने यह आदेश कर दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि शारीरिक रूप से अशक्त, दिव्यांग या 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को बूथ तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि शारीरिक रूप से अशक्त, दिव्यांग या 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जरूर शामिल हो जाएं। ताकि आने वाले विधानसभा के निर्वाचन में वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने सभी युवा मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करने का सभी पात्र मतदाताओं को अधिकार प्राप्त है। इसके लिए आवश्यक है कि पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण का कार्य 30 नवंबर तक चलेगा और 20 दिसंबर तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करा दिया जाएगा।
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