कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 30 मई से लगाया गया कोरोना कर्फ्यू तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश सहित अलीगढ़ में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व में लागू सभी कड़े प्रतिबंधों के साथ इसका पालन जनता को करना होगा।
ईद भी इसी दौरान मनाई जाएगी। शासन की ओर से कोई विशेष राहत नहीं दी गई। जनता से अपील की गई है कि वह महामारी में अपनी व अपनों की जान बचाने के लिए सभी नियम व प्रतिबंधों का पालन अवश्य करें।
जिला प्रशासन के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू में जनता को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ही आ-जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन का टिकट ही पास होगा।
दूध, फल, सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 बजे के बीच खुलेंगी। शादी समारोह पूर्व की गाइड लाइन के अनुसार खुले 50 मेहमानों के साथ हो सकेंगे। ईएमयू ट्रेनों का संचालन 17 मई तक बंद कर दिया गया है। रोडवेज बसों को भी इस अवधि में बंद रखा जाएगा।
प्रशासन के मुताबिक, अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
फार्मास्युटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगीं। अलीगढ़ जंक्शन के सीएमआई संजय शुक्ला ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते रेलवे ने 17 मई तक ईएमयू ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। हालांकि मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी ट्रेनों संचालन यथावत रहेगा।