समद रोड़ पर लॉक डाउन के दौरान बंद पड़ा बाजार ।
- फोटो : CITY OFFICE
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक का 59 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया। पुलिस ने शुक्रवार रात दुकानों को बंद कराया। कुछ जगह पुलिस ने सख्ती दिखाई। क्वार्सी पुलिस खाद्य पदार्थ विक्रेता को सुधामापुरी चौराहे से हिरासत में ले गई। वहीं, अन्य बाजारों में भी यही स्थिति रही। डर के चलते दुकानदारों ने दुकानों के शटर रात आठ बजे ही बंद कर दिए।
इस कोरोना कर्फ्यू के चलते राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बसें भी नहीं चलेगी। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में बसों को चलाया जाएगा, उसमें भी निर्धारित क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की अनुमति है। रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को अगर रोडवेज बसों से कहीं जाना होगा तो रेलवे प्रशासन के अनुरोध पर रोडवेज के अधिकारी बसों को संचालित करेंगे।
दूध, फल, सब्जी की दुकान सुबह 7 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 बजे के बीच खुलेंगी। सभी बार, मॉडल शॉप, बीयर, देशी-विदेशी शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में लाइसेंसधारकों को सूचित कर दिया गया है। 24 व 25 अप्रैल को सहालग के चलते शादी समारोह की भी धूम रहेगी। हालांकि पूर्व की गाइड लाइन के अनुसार खुले स्थान पर 100 मेहमानों और बंद स्थान पर 50 मेहमानों के साथ शादी समारोह हो सकेंगे।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक शुक्रवार रात आठ बजे से प्रत्येक सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में सिर्फ पंचायत चुनावों से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा। शनिवार व रविवार को फार्मा, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगीं।