उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के कर्जदार किसान की कुर्क जमीन की नीलामी पर जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी है। आयोग ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बैंक जमीन नीलाम करने की तैयारी में है। इससे यह प्रक्रिया तत्काल रोकने का आदेश जारी किया है।
कोल के मडराक क्षेत्र के गांव शहबाजपुर के किसान रुकम पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक से आठ जनवरी 2010 को ट्रैक्टर खरीद के लिए 4.90 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसकी ब्याज 14 प्रतिशत वार्षिक तय हुई थी। ऋण के 3.85 लाख रुपये तो उसने चुका दिए। मगर, बाद में माली हालत ठीक न होने के चलते वह ऋण न चुका सका। 15 मार्च 2017 को बैंक ने उसके खिलाफ 8.44 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी कर दिया। उक्त नोटिस के खिलाफ वह हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2019 को उसे राहत देते हुए आदेश पारित किया कि वह 31 जनवरी 2019 से पहले बैंक को दो लाख रुपये जमा कर दे और बैंक को आदेश दिया कि दो हफ्ते में रुकम सिंह को इसका स्टेटमेंट दे दे। रुकम सिंह ने पैसे तो दे दिए। मगर, बैंक ने स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके खिलाफ रुकम सिंह जिला उपभोक्ता फोरम में चला गया और रिट दाखिल कर आरोप लगाया कि बैंक अवैध वसूली करना चाहती है। इसके लिए उसकी कृषि जमीन कुर्क कर दी है। जिसकी नीलामी की तैयारी है। जिला उपभोक्त आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश को आधार मानकर बैंक को अग्रिम आदेश तक कुर्क जमीन की नीलामी न करने का आदेश जारी किया है।