अलीगढ़ में भाजपा नेता राकेश सहाय को तीसरे मुकदम्र में जमानत मिल गई, पर उनकी रिहाई नहीं हो सकी। बिजली बिल कम कराने संबंधी मामले में रुपये लेने आदि के आरोप में राकेश सहाय पर एक और मुकदमा तामील कर दिया गया है। अब इस मुकदमे में जमानत के बाद ही रिहाई संभव होगी।
अलीगढ़ पुलिस से गाली-गलौज के आरोप में जेल भेजे गए भाजपा नेता राकेश सहाय की मुश्किल कम नहीं हो रहीं। भाजपा नेता को महुआखेड़ा के तीसरे मुकदमे में भी जमानत मिल गई। लेकिन कोतवाली का एक और मुकदमा राकेश पर तामील कराया गया है। जिसमें बिजली बिल कम कराने के नाम पर रुपये लेने संबंधी आरोप हैं।
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एक हफ्ते पहले राकेश सहाय सहित पांच लोगों को जेल भेजा गया था। इन सभी पर दो मुकदमे तामील कराए गए थे। हालांकि, सभी आरोपियों को तीन दिन पहले जमानत मिल गई। लेकिन, महुआखेड़ा का एक अन्य मुकदमा राकेश पर तामील होने के कारण उसकी रिहाई नहीं हो सकी। 20 फरवरी को उस मुकदमे में भी राकेश को जमानत दे दी गई। मगर राकेश को तामील कराकर कोतवाली का एक और मुकदमा कराया गया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रवीन नाथ शर्मा के अनुसार कोतवाली का एक और मुकदमा तामील कराया गया है। जिसमें बिजली बिल कम कराने संबंधी मामले में रुपये लेने आदि के आरोप हैं। अब इस नए मुकदमे में जमानत अर्जी दायर की जाएगी।