एएमयू में में हूटर के प्रयोग, वाहन के हार्न लगातार बजाना, साइलेंसर के द्वारा पटाखों जैसी ध्वनि उत्पन्न करना प्रतिबंधित कर दिया है। वाहन को 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति सीमा से अधिक से ऊपर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में चलने वाले सभी वाहनों की रफ्तार तय कर दी गई है। सभी चौपहिया और दोपहिया वाहन अब 35 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से ही चलेंगे। इससे अधिक की रफ्तार होने अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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विवि की प्रॉक्टर टीम वाहन चालक के खिलाफ यह कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही वाहन में हूटर लगाने और लगातार हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए प्रॉक्टर कार्यालय ने जारी किया है।
विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रॉक्टर प्रो. सैयद अली नवाज जैदी ने बताया कि परिसर में हूटर के प्रयोग, वाहन के हार्न लगातार बजाना, साइलेंसर के द्वारा पटाखों जैसी ध्वनि उत्पन्न करना प्रतिबंधित है। वाहन को 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति सीमा से अधिक से ऊपर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियमों का पालन न करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।