जहरीली शराब कांड के मुकदमों में पुलिस व अभियोजन की पैरवी के चलते ट्रायल शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में पिसावा के शादीपुर में हुईं मौत से जुड़े मुकदमे में शुक्रवार को पहली गवाही पूरी हो गई। इस मुकदमे में शराब माफिया अनिल चौधरी सहित पांच आरोपी हैं। शुक्रवार को सभी पांचों न्यायालय में तलब हुए और वादी मुकदमा की ओर से गवाही दर्ज कराई गई। अब 24 सितंबर अगली तारीख नियत करते हुए दूसरा गवाह तलब किया गया है।
पिसावा में शादीपुर के रनवीर सिंह की ओर से अपने भतीजे सहित आठ लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में पुलिस ने शराब ठेके के ठेकेदार नीरज, सेल्समैन विवेक, गांव में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोपी वीरपाल व संदीप और इनको जहरीली शराब मुहैया कराने के आरोपी शराब तस्कर अनिल चौधरी को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के साथ पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि साक्ष्य दाखिल किए हैं, जिसमें मिथाइल अल्कोहल से बनी मिलावटी/जहरीली शराब से मौत का उल्लेख है। साथ में यह भी कड़ियां जोड़ी हैं कि शराब अधौन में बनती थी। वहां से अनिल चौधरी ठेकों पर सप्लाई करता था। उसी शराब के पीने से ये मौत हुई हैं। इस मामले में एडीजे प्रथम के न्यायालय में शुरू हुए ट्रायल में शुक्रवार को पहली गवाही हुई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार मामले में वादी मुकदमा रनवीर की गवाही दर्ज कराई गई है। पांचों आरोपी न्यायालय से तलब किए गए थे। अब इस मामले में 24 सितंबर तारीख नियत की गई है।
दो अन्य मुकदमों में आरोपियों पर चार्ज तय
जहरीली शराब से जुड़े दो अन्य मुकदमों में शुक्रवार को एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के यहां आरोप तय करने संबंधी तारीख नियत थी। इनमें से एक मुकदमा लोधा का है, जिसमें आरोपी अर्जुन सिंह जेल से तलब किया गया था, जबकि दूसरा बरला का था। आरोपी दुर्गेश जमानत पर है और वह तलब था। दोनों के न्यायालय में हाजिर होने पर ट्रायल के लिए आरोप तय करने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर दी गई और अब गवाही के लिए दोनों मुकदमों में 29 सितंबर तारीख नियत की गई है।