जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने अधिशासी अभियंता विद्युत खंड, इगलास के खिलाफ पीड़ित बनवारी लाल को एक महीने में ट्यूबवेल कनेक्शन देने व बिजली बिल को समायोजित करने का आदेश दिया है। नगला संतोषी, इगलास निवासी बनवारी लाल के अनुसार, पिता नवाब सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाम से ट्यूबवेल कनेक्शन करने का अनुरोध किया, लेकिन शुल्क नहीं जमा किया था।
इसी बीच अक्तूबर 2015 को ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे उनकी खेतों में सिंचाई नहीं हो पाई। गांव के लोगों ने कई बार शिकायत की। 2 जनवरी 2016 को 11 हजार 897 रुपये बतौर बिजली बिल जमा कर दिए, ताकि बिजली लाइन दुरुस्त हो सके। दो फरवरी 2016 को बिजली लाइन दुरुस्त करने में एक लाख 48 हजार 836 रुपये का खर्च बताया गया, जो वह जमा नहीं कर सकते थे।
इसकी शिकायत उनके भाई सुरेश चंद्र व गांव के लोगों ने की। मगर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। तर्क-वितर्क सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के अध्यक्ष हसन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने पीड़ित विनय कुमार को पीड़ित बनबारी लाल को उनके नाम से ट्यूबवेल कनेक्शन एक महीने में देने व अक्तूबर 2015 से मई 2016 तक जमा बिजली बिल समायोजित करने का आदेश अधिशासी अभियंता विद्युत खंड, इगलास को दिया है। ब्यूरो