सीआरपीएफ में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले एटा निधौली के व्यक्ति को सात साल कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माने के तौर पर एक लाख रुपये पीड़ित पक्ष को सौंपे जाने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसला एसीजेएम-5 दीपक कुमार मिश्रा की अदालत से सुनाया गया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडेय के अनुसार, वाकया 23 मार्च 2011 को गभाना में दर्ज कराया गया था, जिसमें गभाना के नागेंद्र सिंह ने निधौली कला के बलजीतपुर निवासी रवि कुमार पर बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये ऐंठने का आरोप लगाया। कहा कि रिश्तेदार रवि कुमार एक मर्तबा बीमार रिश्तेदार को देखने आए थे। तभी उन्होंने खुद की सीआरपीएफ में पहुंच का हवाला देकर रुपये ऐंठ लिए। मगर न नौकरी लगी और न रुपये वापस मिले। मुकदमे के आधार पर न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया गया और सात साल सजा व दो लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जिनमें से एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।