कालाबाजारी में राशन कोटेदार को सजामहानगर के दुबे पड़ाव के राशन कोटेदार को केरोसिन की कालाबाजारी के मुकदमे में 6 माह की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। यह फैसला एसीजेएम-प्रथम मो.फिरोज के न्यायालय से सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष से अभियोजन अधिकारी राजेंद्र वरुण के अनुसार वाकया 16 अक्तूबर 2012 का है, जब गभाना के पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय ने दुबे पड़ाव निवासी कोटेदार बंटी उपाध्याय को राशन के केरोसिन की कालाबाजारी में पकड़ा था और उसने अपने बयान में स्वीकारा था कि वह राशन कार्ड धारकों से सस्ता केरोसिन वापस ले लेता है और उसे महंगे दामों में बेचता है। उसने एक ठिकाने से 60 लीटर केरोसिन भी बरामद कराया था। इस मामले में मुकदमे के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।