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अलीगढ़ः 34 बुलेट मोटरसाइकिलों के चालान काटे

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कंपनी द्वारा लगवाए साइलेंसर को निकालकर उसमें परिवर्तन करके ज्यादा आवाज करने वाला साइलेंसर लगाने के मामले में संभागीय परिवहन की टीम ने 34 बुलेट मोटरसाइकिल चालकों के चालान काटे।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में रॉयल एनफील्ड बुलेट के स्वामियों ने वाहन निर्माता द्वारा केंद्रीय मोटर यान नियमावली के नियम120 के मानकों के अनुरूप लगाए गए साइलेंसर को निकलवाकर अथवा उसमें परिवर्तन कराया जा रहा है, जो न केवल मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 52 का उल्लंघन है, अपितु धारा 190/2 निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण का भी उल्लंघन है। बुधवार को सहायक संभागीय परिवहन टीम ने 34 बुलेट बाइकों का चालान काटा। इनमें ध्वनि प्रदूषण की माप 80 डेसीबल के बजाय 100 डेसीबल से भी अधिक थी। टीम में यातायात निरीक्षक काली प्रसाद गौड़, ज्ञानेंद्र सिंह, राम मेहर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जितेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार आदि शामिल थे।
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