बुलेट मोटसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना चालकों को अब महंगा पड़ने लगा है। परिवहन विभाग ने जनपद के 739 वाहनों की आरसी व चालकों के लाइसेंस तीन महीने तक निरस्त कर दिए हैं। अब अगर वाहन स्वामी साइलेंसर बदलवाकर परिवहन विभाग से प्रमाणित नहीं कराता है तो निरस्त की अवधि में वाहन नहीं चला सकता है। अगर छह महीने तक पंजीकरण निलंबित रहा तो वाहन को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) फरीदउद्दीन ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा किए गए थे। इस कार्रवाई में 739 बुलट मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेसंर लगे मिले थे। ऐसे में 15-15 हजार रुपये के चालान काटे गए थे।
अब इन वाहनों की आरसी व चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन-तीन महीने के लिए निरस्त घोषित कर दिए गए हैं। इस अवधि में वाहन को सड़क पर चलाया नहीं जा सकेगा। नोटिस जारी होने के बाद जब तक वाहन स्वामी साइलेंसर बदलवाकर परिवहन विभाग से प्रमाणित नहीं कराएगा, तब तक वह वाहन नहीं चला सकेगा। छह महीने तक रजिस्ट्रेशन निलंबित रहा तो वाहन को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा।