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अलीगढ़ : अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा

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थाना गांधी पार्क क्षेत्र में सात साल पहले नाबालिग का अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा व 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में आरोपी के पिता व अन्य को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र ने बताया कि नवंबर 2014 में थाना गांधी पार्क क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण किया गया था और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से युवक, उसके पिता और एक अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले का अदालत में ट्रायल हुआ। अदालत ने इस मामले में युवक के पिता व एक अन्य आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। जबकि मुख्य आरोपी नीलू उर्फ शीलेंद्र को इस घटना में दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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