क्वार्सी थाना क्षेत्र के जीवनगढ़ इलाके में किरायेदार द्वारा चार साल की बच्ची संग दुष्कर्म की घटना में आरोपी को दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे पॉक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से सुनाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक ललित पुंढीर के अनुसार, वाकया वादी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार 12 फरवरी 2014 का है। वादी के घर किराये पर रहने वाले किशनगंज बिहार के सनवर हुसैन ने 4 साल की बच्ची संग दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
आरोपी ने बच्ची को बहाने से अपने कमरे में बुलाया था। मामले में पुलिस ने मुकदमे के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दस साल कैद व बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।