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Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक से होगा क्या बड़ा बदलाव? गरीब मुसलमानों को फायदा या फिर...जानिए सबकुछ

Thu, 03 Apr 2025 09:21 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2014 से मुसलमानों को फायदा होगा या नुकसान, इसे लेकर बहस छिड़ गई है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं।
 
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वक्फ संशोधन विधेयक से होगा क्या बड़ा बदलाव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद मुस्लिम संगठन, राजनीतिक दल के पदाधिकारी और आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ का कहना है कि संशोधन से आम मुसलमानों का फायदा होगा। मुतवल्ली वाला कार्य जब जिले के अधिकारी करेंगे तो वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले किराये में भी वृद्धि होगी। यह रकम गरीबों के कल्याण पर खर्च होगी। वहीं कुछ ने सरकार की नीयत को खराब बताते कहा कि यह अमानत में दखल है।
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इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो इस्तेमाल
कबीर पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सिराज कुरैशी का कहना है कि 'मेरी अपील है कि वक्फ की आमदनी का इस्तेमाल सिर्फ इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। मस्जिद, दरगाह, इबादतगाह और दीनी तालीम की जगहों को हर हाल में महफूज रखा जाए। वक्फ, सियासत का मैदान नहीं, बल्कि खुदा की अमानत है।'

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 कमजोर रखना चाहती है सरकार
उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के प्रदेश सरपंच नदीम नूर का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल लाकर सरकार मुसलमानों से उनका शरियातन हक छीनना चाहती है। सरकार धीरे-धीरे मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। मुसलमानों के प्रति सरकार की नीयत खराब है। सरकार मुसलमानों को सियासी और माली तौर पर कमजोर रखना चाहती है, जिससे मुसलमान सरकार से अपना हक न मांग सकें।

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लोगों को जागरूक करना चाहिए
कांग्रेस नेता हाजी जमीलउद्दीन कुरैशी ने बताया कि मुसलमान को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारा मानना है कि सरकार को इस बिल के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए था। उनके सवालों का जवाब देना चाहिए था। उनके अधिकारों में किसी तरह की कटौती भी नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय की हितों का ख्याल रखना सरकार का दायित्व है।

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 वक्फ माफियाओं पर लगाम
इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ माफियाओं पर लगाम लगेगी। इससे वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत होगी। इस बिल से पहले भी एडीएम राजस्व वक्फ कमिश्नर होते थे, लेकिन अब इस बिल के आने से ये और प्रभावी हो जाएगा।
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