कासगंज। हत्या, जानलेवा हमला, जुआ सट्टा जैसे अपराध करके संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर के शातिर अपराधी राजबहादुर उर्फ सुल्लन सिंह की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। इन निर्देशों के क्रम में जिला पुलिस 6.66 करोड़ रुपये की चिह्नित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शीघ्र करेगी। इस संबंध में एसपी ने निर्देश जारी किए हैं।
पटियाली थाने में पिछले वर्ष शातिर अपराधी राजबहादुर पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस मुकदमा पंजीकरण के पश्चात आरोपी की संपत्ति के जब्तीकरण के लिए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के चिह्निकरण के लिए कार्रवाई की गई। संपत्ति चिह्नित होने के बाद जिलाधिकारी न्यायालय से संपत्ति जब्तीकरण का आदेश मांगा गया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दो दिन पूर्व शातिर अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया। आदेश पारित होने के बाद अब पुलिस संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी। एसपी सौरभ दीक्षित ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस टीमें गठित की हैं।
ये संपत्ति होंगी जब्त
बमनई गांव में भूमि गाटा संख्या 252 क्षेत्रफल .160 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 252 क्षेत्रफल 20.56 वर्गमीटर इन दिनों भूमि पर विद्यालय बना हुआ है। जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 5 करोड़ 65 लाख रुपये है। इसके अलावा बमनई में गाटा संख्या 339 क्षेत्रफल 20.56 वर्गमीटर पर होटल बना हुआ है। जिसकी अनुमानित कीमत 6382500 रुपये है। इसके अलावा चल संपत्ति में नई टाटा मोटर बस जिसकी कीमत 30 लाख रुपये है और एक कार महिंद्रा स्कॉर्पियो इसकी कीमत 8 लाख रुपये है। एसपी ने बताया कि कुल 66682500 रुपये की संपत्ति जब्त होगी।
शातिर अपराधी पर दर्ज हैं कुल 13 मामले
कासगंज। शातिर अपराधी राजबहादुर के खिलाफ हत्या, बलवा, जानलेवा हमला, जुआ, सट्टा, गैंगस्टर आदि की धाराओं में एटा 11 और कासगंज के पटियाली थाने में 2 मामले दर्ज हैं।
- शातिर अपराधी राजबहाुदर उर्फ सुल्लन की संपत्ति जो अवैध रूप से अर्जित की गई है। उस संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शीघ्र होगी। इसके लिए पुलिस टीमें गठित करके निर्देशित किया गया है- सौरभ दीक्षित, एसपी।