आगरा। विकास कार्यों के दौरान मानकों और नियमों का पालन न करने वाली निर्माण फर्मों पर नगर निगम प्रशासन ने 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने यह कार्रवाई लगातार शिकायतों के बाद की है।
दरअसल, निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि निर्माण कार्यों के दौरान ठेकेदार मानकों का पालन नहीं कर रहे। निर्माण स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं। साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इससे दुर्घटनाओं की संभावना के साथ धूल और मलबे के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
निर्माण कार्यों की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि निर्माण स्थल पर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही आमजन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाए गए। इसके अलावा, ग्रीन नेट लगाने, धूल नियंत्रण आदि के लिए पानी का छिड़काव करने जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय भी नहीं किए थे। इसके बाद नगर आयुक्त ने दोषी ठेकेदारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
इन फर्मों पर लगा जुर्माना
कौशलपुरी में सीसी फर्श निर्माण कर रही फर्म मैसर्स केएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर।
मुगल रोड पर आरसीसी नाला निर्माण कर रही मैसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी।
बिस्मिल्लाह ढाबा से जगदंबा चौराहे तक आरसीसी ड्रेन का निर्माण करा रही मैसर्स गायत्री कंस्ट्रक्शन।
यमुना किनारा रोड पर यमुना बैंक की ओर हाथी घाट पर आईसीसी नाले का निर्माण कर रही मैसर्स माता दुर्गा कंस्ट्रक्शन।
नूरी दरवाजा शिवम वाटिका के पास आरसीसी नाले का निर्माण कर रही मैसर्स श्याम कंस्ट्रक्शन।
सौ फुटा रोड टेढ़ी बगिया तिराहे से विनोद विहार बीडी स्कूल तक आरसीसी नाला निर्माण कर रही मैसर्स दिनेश कुमार।
फाउंड्री नगर हाथरस रोड मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर से वैलोर इंजीनियरिंग फैक्टरी तक आरसी नाला निर्माण कर रही मैसर्स विनोद एंटरप्राइजेज।
बोदला चौराहे से लोहामंडी होते हुए सेंट जोंस तक दोनों साइड इंटरलॉकिंग कर रही मैसर्स दीप कंस्ट्रक्शन।