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UP: टीडीएस रिफंड के जान लें नए नियम, रिटर्न दाखिल करते हुए स्टेटमेंट का करें परीक्षण; अधिवक्ताओं ने दिए टिप्स

Thu, 13 Aug 2026 09:48 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

टैक्सेशन बार एसोसिएशन की आयकर स्टडी सर्किल बैठक में ई-फाइलिंग, टीडीएस रिफंड के नए नियम और रिटर्न दाखिल करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने आयकर रिटर्न की प्रक्रिया, धारा 44एए, ऑडिट, टीडीएस रिफंड और चालान संशोधन की व्यावहारिक जानकारी दी।
 
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आयकर स्टडी सर्किल की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने आयकर स्टडी सर्किल की बैठक में ई-फाइलिंग के साथ टीडीएस रिफंड के नए नियमों और फाइलिंग में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा की। जयपुर हाउस स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर खंडेलवाल ने दीप जलाकर किया।
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उन्होंने कहा कि आयकर कानूनों में प्रतिदिन आने वाली जटिल समस्याओं को सभी सदस्यों के साथ मिलकर सरल रूप में समझाने का यह प्रयास है। अधिवक्ताओं का अपडेट रहना जरूरी है। अधिवक्ता अमित उपाध्याय, सीताराम छावड़ा और अवधेश सिंह ने आईटी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया, रिटर्न, सावधानी और व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बताया। मनुज शर्मा ने धारा 44 एए के प्रावधान बताए और ऑडिट के बारे में समझाया। नरेंद्र पाल सिंह ने टीडीएस रिफंड और चालान में संशोधन के बारे में बताया।

इस दौरान नवीन गर्ग, अनुराग गुप्ता, अखिलेश भटनागर, अब्दुल अख्तर खान, प्रमेंद्र पाल सिंह, राकेश सारस्वत, शांतनु बंसल, संचिता अग्रवाल, अभिनव बंसल, रोहित अग्रवाल, रूपकिशोर अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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