कासगंज। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (प्रतिबंधात्मक आदेश) लागू कर दी है। यह आदेश 24 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम कराने से पहले जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि त्योहारों के मौके पर जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद या अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द दूषित हो सकता है। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। बता दें कि 24 नवंबर तक की अवधि के दौरान दुर्गा नवमी, दशहरा, गांधी जयंती, दिवाली, और गुरु नानक जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व संपन्न होंगे। स्पष्ट किया कि कोई भी संस्था या व्यक्ति बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। न ही कोई नई परंपरा शुरू होगी। प्रत्येक आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। यदि कोई किसी तरह से अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।