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एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, धाराएं 'हल्की' करने पर निलंबित किए इंस्पेक्टर, विभाग में मचा हड़कम्प

Wed, 20 Nov 2019 12:06 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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एसएसपी बबलू कुमार - फोटो : अमर उजाला
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सनराइज डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक डॉ. अनुराग टंडन पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने गंभीर धारा हटाकर हल्की धारा लगा दी थी। इस मामले में अनुराग के भाई डॉ. अमित टंडन की नामजद पत्नी वैशाली टंडन का नाम भी निकाल दिया।
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इस कारस्तानी का पता चलने पर एसएसपी बबलू कुमार ने हरीपर्वत थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार मान पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें निलंबित कर दिया है। इससे पहले उन्हें आईजी के निर्देश पर लाइन हाजिर किया गया था। 

गौरतलब है कि बाग फरजाना निवासी डॉ. कमलेश टंडन के बेटे डॉ. अमित टंडन और डॉ. अनुराग टंडन के बीच छह सितंबर को विवाद हुआ था। आरोप है कि डॉ. अनुराग के सिर में लोहे का एंगल मार दिया गया, जिससे उनके गंभीर चोट लगी।
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इस मामले में जानलेवा हमले की धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बाद में गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धारा 308 में तरमीम कर दिया। इस मामले में जांच अधिकारी ने वैशाली को क्लीन चिट देकर उनका नाम निकाल दिया था।

बताया गया है कि एफआईआर में डॉ. अमित टंडन, डॉ. वैशाली टंडन, उनके कर्मचारी राहुल सहित पांच लोगों को नामजद किया था। आईजी रेंज ए सतीश गणेश ने थाना पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

एसएसपी बबलू कुमार ने भी आरोपियों को जेल भेजने के लिए कहा। वहीं इस मामले में आईजी के निर्देश पर प्रवीण कुमार को लाइन हाजिर किया था। आगरा के बाद उन्हें अलीगढ़ भेजा गया वहां से एटा। मंगलवार को एसएसपी बबलू कुमार ने प्रवीन कुमार को निलंबित कर दिया।
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