फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एसडीएम, तहसीलदार पर जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। आरसी की वसूली नहीं करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय ने एसडीएम और तहसीलदार किशनी पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वेतन से कटौती कर आख्या भेजने के निर्देश डीएम को दिए हैं।
विज्ञापन

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में कमलेश पांडेय बनाम धर्मेंद्र सिंह का मुकदमा वर्ष 2012 से चल रहा है। जिसमें 467138 रुपये की आरसी वसूली के लिए तहसील किशनी भेजी गई थी। न तो धनराशि की वसूली की गई और न ही कोई जवाब दिया गया। छह मई 2022 को एसडीएम और तहसीलदार को अधिकरण से नोटिस भेजकर तामील भी कराई गई। जिसके बाद भी दोनों अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 12 के तहत दोषी पाकर उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश की प्रति मुख्य कोषाधिकारी कोषागार को भी भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें