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Agra News: आरटीओ के एक आदेश ने स्कूल वाहन स्वामियों की उड़ाई नींद, खतरे में परमिट

Thu, 27 Jul 2023 11:02 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

Agra News: आगरा में आरटीओ के एक आदेश ने स्कूल वाहन स्वामियों की नींद उड़ा दी है। इससे उनके वाहन का परमिट खतरे में है। 
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के आगरा में संभागीय परिवहन विभाग में स्कूली वाहन परमिट अब आसानी से नहीं मिलेगा। आरटीओ (प्रशासन) अरुण कुमार ने आठ सीट में पंजीकृत वाहन को स्कूली परमिट देने का आदेश दिया है। परमिट के साथ स्कूल का पत्र भी वाहन स्वामी को जमा करना होगा। इस आदेश से स्कूल वाहन स्वामियों की नींद उड़ गई है। अभी तक वाहन के आधार पर स्कूल वाहन परमिट मिल जाता है।

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जिले में कई इको और वैन स्कूल वाहन में संचालित हो रही हैं। कई स्कूल वाले इन वाहनों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते है। कोई दुर्घटना होने पर स्कूल जिम्मेदारी से बच जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आरटीओ में स्कूल वाहन परमिट को लेकर कुछ नियम और लागू कर दिए गए हैं।

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अभी तक पांच व सात सीट में पंजीकृत वाहन को भी परमिट मिल जाता था। अब एक चालक और सात सवारी में पंजीकृत वाले वाहन को स्कूल वाहन का परमिट मिलेगा। एआरटीओ (प्रशासन) एनसी शर्मा ने बताया कि स्कूल वाहनों को लेकर नियम बने हुए हैं, उनको लागू किया गया है। स्कूल की स्वीकृति वाला पत्र भी आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बिना पुराने परमिट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और न वाहन की फिटनेस जांच होगी।

बढ़ सकती है अभिभावकों की परेशानी

आरटीओ की तरफ से नियम लागू कर दिए गए है। इसका असर कुछ दिन में नजर आ सकता है खासतौर से मिशनरी स्कूलों से जुड़े वाहनों को लेकर। मिशनरी स्कूलों के बच्चों को छोड़ने और लाने के लिए छोटे स्कूली वाहन लगे हुए हैं। पिटनेस न होने पर स्कूल वाहन बंद हो सकते हैं। इससे अभिभावकों की परेशानी बढ़ जाएगी, बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने खुद जाना होगा।

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अवैध स्कूल वाहनों का होगा खुलासा

स्कूल का पत्र जमा होने से अवैध स्कूली वाहनों का खुलासा हो सकेगा। अभी एक या दो वाहन का स्कूल परमिट आरटीओ से ले लिया जाता है। उसकी आड़ में चार से पांच अन्य वाहन लगा दिए जाते हैं। अब किस स्कूल से कितने वाहन जुड़े हैं, इसकी जानकारी भी आरटीओ अधिकारियों के पास होगी। इससे अवैध स्कूली वाहनों को पकड़ने में आसानी होगी।

आरटीओ में पंजीकृत स्कूली वाहन

  • बस-1180
  • वैन-370
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