अभी तक पांच व सात सीट में पंजीकृत वाहन को भी परमिट मिल जाता था। अब एक चालक और सात सवारी में पंजीकृत वाले वाहन को स्कूल वाहन का परमिट मिलेगा। एआरटीओ (प्रशासन) एनसी शर्मा ने बताया कि स्कूल वाहनों को लेकर नियम बने हुए हैं, उनको लागू किया गया है। स्कूल की स्वीकृति वाला पत्र भी आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बिना पुराने परमिट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और न वाहन की फिटनेस जांच होगी।
बढ़ सकती है अभिभावकों की परेशानी
अवैध स्कूल वाहनों का होगा खुलासा
स्कूल का पत्र जमा होने से अवैध स्कूली वाहनों का खुलासा हो सकेगा। अभी एक या दो वाहन का स्कूल परमिट आरटीओ से ले लिया जाता है। उसकी आड़ में चार से पांच अन्य वाहन लगा दिए जाते हैं। अब किस स्कूल से कितने वाहन जुड़े हैं, इसकी जानकारी भी आरटीओ अधिकारियों के पास होगी। इससे अवैध स्कूली वाहनों को पकड़ने में आसानी होगी।
आरटीओ में पंजीकृत स्कूली वाहन