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बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को चिह्नित किए जा सके

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आगरा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने पांच अप्रैल 2022 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। प्रत्येक शुक्रवार को निर्धारित फार्मेट पर कार्रवाई की सूचना मांगी गई। मंडल के किसी भी जिले की ओर से अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर नाराजगी जाहिर की है।
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बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश की कड़ी में छह अप्रैल को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक महेश चंद्र ने मंडल के सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। ब्लॉकवार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा निदेशक की ई-मेल आईडी पर दी जानी थी और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में भी उपलब्ध करानी थी। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा किसी भी जिले से सूचना न प्राप्त होने पर नाराजगी जताते हुए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शुक्रवार तक निर्धारित फॉर्मेट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा सतीश कुमार का कहना है कि अमान्य विद्यालयों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। जो खंड शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट नहीं देगा, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
बिना मान्यता विद्यालय संचालित पाए जाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। नोटिस देने के बाद भी विद्यालय का संचालन बंद न करने पर प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक का जुर्माना और लगाया जा सकता है।
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