आगरा में दर्ज हुआ मुकदमा
आगरा के थाना न्यू आगरा में श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉ.. अरिंजय जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके अग्निहोत्री की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में धारा 144 के उल्लंघन, महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम लगाया गया है। प्रशासन ने मुकदमे में कहा है कि आगरा में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता थी। संचालक के वायरल वीडियो से भ्रम की स्थिति बनी।
उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके अग्निहोत्री की ओर से थाना न्यू आगरा में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा है कि सात जून को सोशल मीडिया के माध्यम से तथाकथित वीडियो वायरल हुआ। इसमें डॉ. अरिंजय जैन, संचालक, श्री पारस अस्पताल ऑक्सीजन की ओर से मोदीनगर, गाजियाबाद स्थित प्लांट पर भी आक्सीजन न होने और तथाकथित मॉक ड्रिल बात कही गई है, जबकि जिला प्रशासन, औषधि निरीक्षक की टीम, स्थानीय और शासन स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई गई थी।
इसके बाद भी डॉ. अरिंजय जैन के तथाकथित बयान से जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, जबकि आगरा में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता थी। डॉ. अरिंजय जैन का यह कृत्य लोक शांति के निहित प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए चिकित्सक के खिलाफ महामारी अधिनियम और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इन धाराओं में लिखा गया मुकदमा
-धारा 188 ः
-धारा 505 ः
-आपदा प्रबंधन अधिनियम ः 2005 की धारा 52 ः
-आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 ः
-महामारी अधिनियम की धारा तीन
आगरा: श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लगाईं ये धाराएं