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एटा: नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी ने अस्थाई जेल में की आत्महत्या, मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला

Fri, 27 Aug 2021 03:38 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा

सार

कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर उसे दस दिन के लिए अस्थायी जेल में रखा गया था। शुक्रवार दोपहर उसने जेल के बाथरूम में गमछे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 
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एटा: मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अफसर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी ने अस्थाई जेल में फांसी लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में पूरा प्रशासनिक अमला अस्थाई जेल पहुंचा। परिजनों को घटना की सूचना दी गई है।

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बताया गया है कि बागवाला थाना क्षेत्र के गांव पहरा निवासी मुकेश कुमार पुत्र फूल सिंह के विरुद्ध 2018 में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ का मुकदमा पोक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस वर्ष 25 अगस्त को न्यायालय स्पेशल जज (एक्सक्लूसिव पोक्सो एक्ट) से उसे पांच साल की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया। इसके बाद हिरासत में लेकर उसे जेल भेजा गया। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर उसे दस दिन के लिए अस्थायी जेल में रखा गया था। शुक्रवार दोपहर उसने जेल के बाथरूम में गमछे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी होने पर सनसनी फैल गई। जिसके बाद एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्र और एएसपी ओपी सिंह ने पहुंचकर निरीक्षण किया। अभी परिवार वाले नहीं पहुंचे हैं।

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