फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आगराः शहर में सिर्फ सात घंटे खुलेंगे बाजार, साप्ताहिक बंदी में होगा सैनिटाइज

Tue, 02 Jun 2020 12:10 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

सम-विषम से दुकानें सप्ताह में तीन दिन ही खुल पाएंगी
विज्ञापन
बाजार (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा में शहर के बाजार सात घंटे के लिए खुलेंगे। इनकी तीन शिफ्ट होंगी। हर बाजार कमेटी अपनी जरूरत के अनुसार अफसरों के साथ मीटिंग करके तय करेगी कि उसे कौन सी शिफ्ट चाहिए। हर बाजार में सम-विषम का फार्मूला रहेगा।
विज्ञापन


सप्ताह में बाजार छह दिन खुलेंगी लेकिन कोई भी दुकान तीन दिन से ज्यादा नहीं खुल पाएगी। तीन दिन दायीं ओर की खुलेंगी और तीन दिन बायीं ओर की। बाजार तीन जून से खोलने के लिए डीएम ने निर्देश जारी किए थे।

अनलॉक-1: आगरा के इन इलाकों में कोई रियायत नहीं, यहां देखें पूरी सूची
विज्ञापन


यह निर्णय मजिस्ट्रेट स्तर पर गठित थाना कमेटियों की बैठक में सोमवार को हुआ है। सर्किट हाउस में डीएम प्रभु एन सिंह व एसएसपी बबलू कुमार ने बुधवार से शहर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में बाजारों को खोलने की कार्य योजना पर थाना कमेटियों से बात की।

डीएम ने बताया हर बाजार पूर्व के भांति अपनी-अपनी तरह से साप्ताहिक बंदी कर सकेंगे। सप्ताहिक बंदी के दिन पूरा बाजार सैनिटाइज किया जाएगा।

व्यापारी तय करेंगे दिन और समय
डीएम ने बताया एक-एक घंटे के अंतराल से बाजार खुलेंगे और बंद होंगे। बाजार खुलने में कौन सी दुकानें कब और किस समय खुलेंगी ये थाना कमेटियां और व्यापारी मिल कर तय करेंगे। शहर में 15 थाना कमेटियां बनी हैं।

ये शिफ्ट होंगी
- पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम चार बजे तक
- दूसरी शिफ्ट सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
- तीसरी शिफ्ट सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक
 

सप्ताह में छह दिन खुलेंगी सभी निर्माण इकाइयां
डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि सभी तरह की उत्पाद निर्माण इकाइयां सप्ताह में छह दिन खुलेंगी। इनके लिए बाजार की तरह तीन दिन का नियम नहीं है। सभी फैक्टरी, कारखाने व अन्य उत्पाद बनाने वाले इकाइयों में एक व्यक्ति से दूसरे के बीच छह फीट की दूरी, फेस मास्क लगाना अनिवार्य है।

आगराः बाजार में दुकानें खुलने का रास्ता साफ, अपनाना होगा ये नियम, डीएम ने दिए निर्देश

भवन निर्माण, मरम्मत की छूट
डीएम ने बताया कि शहर में भवन निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार कार्यों के लिए अब किसी अनुमति की जरूरत नहीं हैं। राजमिस्त्री, लेबर को काम की छूट है। बिल्डिंग मैटेरियल भी आ जा सकेगा। उन्होंने कहा अब पास का प्रतिबंध खत्म हो गया है। कहीं आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।
 

यह रहेगा समय 
सुबह 9 से शाम 4 बजे तक
ताजगंज और एत्माद्दौला क्षेत्र के बाजार 

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
कोतवाली दवा बाजार, हींग की मंडी, मोतीगंज, भैंरो बाजार, बेलनगंज, सीताराम मार्केट, कचहरी घाट, गुदड़ी मंसूर खां, माल का बाजार, पीपल मंडी, शाहगंज, रूई की मंडी, भोगीपुरा, खेरिया मोड़, लोहामंडी, बल्देव गंज, राजामंडी बाजार, मदिया कटरा, जयपुर हाउस पूर्वाह्न 11 से शाम 6 बजे तक
रावत पाड़ा, दरेसी नंबर एक, दो और तीन रिटेल दुकानदार, जौहरी बाजार, काला महल, राजेंद्र मार्केट, मोती कटरा और सदर क्षेत्र के बाजार

दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक
कोतवाली सराफा बाजार, कश्मीरी बाजार, कपड़ा बाजार, सुभाष बाजार, नमक की मंडी, दरेसी नंबर एक, दो और तीन थोक की दुकान, नाई की मंडी कपड़ा, सराफा सहित अन्य बाजार 
विज्ञापन

यहां बाजार नहीं खुलेंगे 
मंटोला, राम नगर पुलिया से शंकरगढ़ की पुलिया, पेठा बाजार, ग्यासपुरा के सामने, पृथ्वीनाथ फाटक, बारह खंभा, नगला छउआ, नगला फकीरचंद

साप्ताहिक बंदी 
हींग की मंडी रविवार, संजय प्लेस रविवार, सराफा बाजार सोमवार, काला महल मंगलवार, सदर बाजार मंगलवार, छत्ता क्षेत्र के मार्केट रविवार, शाहगंज बाजार सोमवार 

यहां समय अभी तय नहीं
जगदीशपुरा, हरीपर्वत, न्यू आगरा, सिकंदरा
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें