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'दरिंदगी' की सजा: अपहरण और दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद

Tue, 07 Sep 2021 09:29 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा में दरिंदगी के बाद आठ साल की बच्ची की हत्या करने वाले युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 21 नवंबर 2013 को हुई थी। सात साल बाद यह फैसला आया है। 
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अदालत ने सुनाई सजा (सांकेतिक तस्वीर)
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विस्तार
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आगरा के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने आठ साल की बालिका की अपहरण और दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी मुकेश को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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थाना इरादतनगर में दर्ज मुकदमे के मुताबिक, आठ साल की बालिका 21 नवंबर 2013 को रात 7:30 बजे घर से अपने बाबा को खाना देने सरकारी टंकी स्थित कमरे पर गई थी। मगर, काफी देर बाद भी घर वापस नहीं आई। इस पर परिजनों ने बेटी की तलाश की। रास्ते में खाने की थाली पड़ी मिली। खेत में कुछ कपड़े मिले। 

गला दबाकर की थी हत्या
आगे देखने पर पता चला कि मुकेश बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसका मुंह दबाए था। परिजनों को आता देखकर मुकेश ने बालिका का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद भाग गया। 
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विचारण के उपरांत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) विमलेश आनंद के तर्क और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड से आधी राशि पीड़िता के पिता को दिलाने के आदेश किए। प्रतिकर के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने के आदेश किए हैं।

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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
एक अन्य मामले में अपर जिला जज लोकेश नागर ने दुष्कर्म के आरोपी पुलिसकर्मी विमलेश यादव निवासी मैनपुरी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। इस मामले में महिला थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि विमलेश यादव ने मदद का झांसा दिया। इसके बाद दुष्कर्म किया। इसके बाद मंदिर में शादी कर ली। मगर, बाद में उसे छोड़ दिया। दूसरी युवती से शादी कर ली। 


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