मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में दो साल पहले महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में सास, देवरानी और जेठानी को जिला जज अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना बरनाहल के मुगलपुर निवासी सुरेंद्र सिंह की शादी राजमाला के साथ हुई थी। सुरेंद्र दिल्ली में नौकरी करता था तथा राजमाला गांव में रहती थी। 13 अप्रैल 3019 को राजमाला की मौत हो गई थी। राजमाला के भाई जितेंद्र ने बरनाहल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि राजमाला को सास जय देवी, जेठानी पूनम, देवरानी रन्नो ने मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मार दिया। तीनों ने राजमाला को दो अप्रैल 2019 को जलाया, 13 अप्रैल 2019 को राजमाला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर सास, जेठानी, देवरानी को राजमाला की हत्या करने का दोषी पाया गया है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया गया है। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि मृतका के पति को दी जाएगी।