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Shivaji Smarak: शिवाजी स्मारक के लिए जल्द होगा जमीन का अधिग्रहण, मुख्यमंत्री से मिले उच्च शिक्षा मंत्री

Tue, 08 Jul 2025 09:37 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

शिवाजी स्मारक के लिए जमीन का अधिग्रहण जल्द होगा। राजा जयकिशन दास कोठी स्थल पर स्मारक बनाने का प्रस्ताव है। इसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने सीएम योगी से मुलाकात भी की। 
 
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उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा के मीना बाजार मैदान स्थित टीले पर बनी राजा जयकिशन दास कोठी स्थल पर छत्रपति शिवाजी का स्मारक बनाने का प्रस्ताव है। कोठी सहित आसपास खाली पड़ी 2946 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण के लिए सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
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भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कराने की मांग कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अलग से बजट का प्रावधान कराने का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बांटने के लिए 9.46 करोड़ रुपये का प्रस्ताव महानिदेशक पर्यटन को भेजा था। मौजा खतैना, गाटा संख्या 560 में करीब 2946 वर्ग मीटर भूमि स्मारक के लिए चिह्नित की गई है। जिसके स्वामित्व पर एक ट्रस्ट अपना दावा करता आ रहा है। स्वामित्व को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण की राशि भी कोर्ट में जमा होगी। जिस पक्ष के हक में फैसला होगा, उसे प्रतिकर राशि मिलेगी।

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86.81 लाख रुपये कोठी की कीमत
राजा जय किशन दास की कोठी और स्मारक के लिए चिह्नित रिक्त भूमि का मूल्यांकन डीएम ने एआईजी स्टांप और पीडब्ल्यूडी की टीम से कराया था। एआईजी ने बाजार 2017 की सर्किल रेट के आधार पर 11 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर से 3.24 करोड़ रुपये रिक्त भूमि का मूल्यांकन और पीडब्ल्यूडी ने 86.81 लाख रुपये कोठी की कीमत मानी है।

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कोर्ट में विचाराधीन हैं सात मुकदमे
कोठी और मीना बाजार मैदान की भूमि के मालिकाना हक को लेकर सात मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। जिला प्रशासन भूमि को नॉन जैड ए की बताता है। पिछले दिनों सिविल कोर्ट ने इस भूमि का मालिकाना हक का फैसला एक पक्ष के हक में सुनाया था। जिसके बाद प्रशासन के हाथ से जमीन निकल गई थी। हाईकोर्ट में अपील के बाद प्रशासन को सिविल कोर्ट के आदेश पर स्टे मिल चुका है।
 
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