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दो भाई सहित पांच को उम्रकैद

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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में 12 साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला जज ने दो भाइयों समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला जज ने उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा है। एटा के थाना पटियाली के गांव जिनौला निवासी मनवीर सिंह 30 जून 2007 को गांव के ही अमीर सिंह के पुत्र रिंकू की शादी में शामिल होने के लिए बेवर आए थे। रात 12 बजे बेवर में छिबरामऊ रोड पर बरात चढ़ रही थी।
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फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर के गांव हरिहरपुर निवासी सुनील कुमार अपने भाई सुधीर कुमार, गांव के रावेंद्र सिंह, सर्वेश सिंह, सुधीर सिंह निवासी दोहरी थाना शमशाबाद जिला फर्रुखाबाद के साथ फायरिंग करके मनवीर की हत्या कर दी। मनवीर के पुत्र गजेंद्र सिंह ने थाना बेवर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेेेेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज बिजेंद्र सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष के वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने हत्या के संबंध में गवाही दी। गवाही के आधार पर पांचों को जिला जज ने हत्या करने का दोषी पाया। डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा और एडीजीसी अशोक कुमार पंकज ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनको 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
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