जान से मारने की धमकी दी
महिला ने कहा कि वह दो बच्चों को किसी तरह पाल रही है। पति कभी उसे विदेश लेकर नहीं गया। तीन फरवरी को पति आया। उसने तलाक लेने का दबाव बनाया। वह 25 मार्च को ससुराल गई। मगर, सास, ससुर और ननदोई ने घर में घुसने नहीं दिया। पति ने जान से मारने की धमकी दी। तीन बार तलाक भी बोल दिया। उसने यह भी कहा कि मोदी के कानून को नहीं मानता हूं।
थाना एत्माद्दौला पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दहेज उत्पीड़न, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, मुसलिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम लगा है। विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।