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राहत: आगरा में दो महीने बढ़ सकती है हाउस टैक्स में 10 फीसदी की छूट की अवधि

Fri, 31 Jul 2020 12:02 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में हाउस टैक्स जमा करने वाले लोगों को नगर निगम द्वारा दी जा रही 10 फीसदी की छूट दो महीने बढ़ सकती है।
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आगरा नगर निगम
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विस्तार
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आगरा में बुधवार को नगर निगम सदन के वरिष्ठ पार्षदों ने मेयर नवीन जैन को कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनहित में हाउस टैक्स की छूट अवधि दो महीने और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया। छूट की अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है।

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मेयर को छूट का प्रस्ताव मोहन सिंह लोधी, प्रकाश केसवानी, शरद चौहान, रवि माथुर, राकेश जैन, अनुराग चतुर्वेदी, आशीष पाराशर, राधिका जैन अग्रवाल, सुषमा जैन आदि ने सौंपा। पार्षद दल के नेता मोहन सिंह लोधी ने कहा कि होली के ठीक बाद ही लॉकडाउन लग गया था। 


इस वजह से ढाई महीने तक लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए तो टैक्स कैसे जमा करते। इसलिए जनता की मांग पर यह प्रस्ताव सौंपा है। पूर्व उपसभापति शरद चौहान पार्षद ने कहा कि लोग टैक्स जमा करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के कारण वित्तीय स्थिति खराब हुई है, इसलिए कम से कम दो महीने तक छूट बढ़ा देनी चाहिए।

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टैक्स जमा करने वालों की लगी रही लाइन

31 जुलाई को खत्म हो रही हाउस टैक्स में 10 फीसदी छूट का फायदा लेने के लिए लोग नगर निगम में पहुंचे। टैक्स काउंटर पर लंबी कतारें दिन भर लगी रहीं। इस वित्तीय वर्ष के टैक्स की जमा रसीद दिखाने पर तीन रंगों के डस्टबिन भी नगर निगम बांट रहा है। 

लोग इन डस्टबिन को पाने के लिए न भटकें, इसके लिए टैक्स काउंटर के सामने डस्टबिन का काउंटर भी लगाया है। जहां रसीद दिखाकर सभी को तीन रंगों के डस्टबिन मुफ्त में बांटे गए। इसके अलावा वार्डों में कैंप लगाकर भी टैक्स जमा कराने और डस्टबिन बांटने का काम किया गया।

होटल, शोरूम संचालकों को अधिक फायदा

बुधवार की शाम तक नगर निगम ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स जमा करा लिया है, जबकि एक सप्ताह पहले तक केवल 8.62 करोड़ रुपये का टैक्स जमा हुआ था। 10 फीसदी छूट का फायदा उठाने के लिए बड़े-बड़े होटल, शो रूम और प्रतिष्ठान शामिल हैं, जिनका हाउस टैक्स 10 से 20 लाख रुपये के बीच है। 10 फीसदी छूट का बड़ा फायदा उन्हें पहुंच रहा है। ऐसे में वह पुराने बकाए के साथ इस साल का हाउस टैक्स भी जमा करा रहे हैं।
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