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हिंसा की साजिश का मामला: मथुरा कोर्ट ने खारिज की रऊफ की जमानत अर्जी

Wed, 17 Mar 2021 12:05 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

  • चार मार्च को अदालत में दाखिल किया गया था जमानत प्रार्थनापत्र
  • तीन सीएफआई सदस्य अतीकुर्ररहमान, मसूद और आलम की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
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मथुरा: आरोपी रऊफ शरीफ को ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा जेल में बंद सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) सदस्य रऊफ शरीफ की जमानत अर्जी को मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दिया। उसके अधिवक्ता ने विगत चार मार्च को जमानत अर्जी एडीजे प्रथम की अदालत में दाखिल की थी। सीएफआई सदस्य रऊफ शरीफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में चार मार्च को जमानत प्रार्थनापत्र दिया था।
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इस पर अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि तय की। अपरिहार्य कारणों से 10 मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने 16 मार्च की तारीख तय की। मंगलवार को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रऊफ के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा।

हिंसा की साजिश का मामला: मथुरा जेल में बंद सिद्दीक कप्पन की लिखावट-आवाज की होगी जांच
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सीएफआई सदस्य रऊफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस दौरान अदालत में एसटीएफ सीओ जांच अधिकारी विनोद कुमार सिरोही भी मौजूद रहे। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि रऊफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बता दें कि तीन सीएफआई सदस्य अतीकुर्ररहमान, मसूद और आलम की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
 
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आवाज से होगा मिलान
मथुरा जेल में बंद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के सदस्य रऊफ शरीफ की रिमांड और एसटीएफ (विशेष कार्य बल) को छापे में मिले दस्तावेज और ऑडियो रिकार्डिंग से केरल के सोशल मीडिया पत्रकार सिद्दीक कप्पन की आवाज से मिलान के लिए अब एसटीएफ ने अदालत का सहारा लिया है। 

हाथरस कांड के बाद हिंसा भड़काने की साजिश में पुलिस ने केरल निवासी सिद्दीक कप्पन सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रऊफ की गिरफ्तारी केरल में हुई थी। उसे बी वारंट पर यहां लाया गया। एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में मंगलवार को सभी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई।

एसटीफ अधिकारियों ने प्रार्थनापत्र देकर सिद्दीक की हैंड राइटिंग (लिखावट) और आवाज के मिलान के लिए विशेषज्ञों से जांच करने की मांग की। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने सिद्दीक कप्पन को हैंड राइटिंग और आवाज के नमूने लेने के लिए तलब किया है। इधर, मथुरा जेल में बंद सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन सहित आलम, मसूद अहमद, अतीकुर्रहमान और रऊफ शरीफ की पेशी 31 मार्च को होगी।
 
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