मथुरा: आरोपी रऊफ शरीफ को ले जाती पुलिस
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मथुरा जेल में बंद सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) सदस्य रऊफ शरीफ की जमानत अर्जी को मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दिया। उसके अधिवक्ता ने विगत चार मार्च को जमानत अर्जी एडीजे प्रथम की अदालत में दाखिल की थी। सीएफआई सदस्य रऊफ शरीफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में चार मार्च को जमानत प्रार्थनापत्र दिया था।
इस पर अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि तय की। अपरिहार्य कारणों से 10 मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने 16 मार्च की तारीख तय की। मंगलवार को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रऊफ के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सीएफआई सदस्य रऊफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस दौरान अदालत में एसटीएफ सीओ जांच अधिकारी विनोद कुमार सिरोही भी मौजूद रहे। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि रऊफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बता दें कि तीन सीएफआई सदस्य अतीकुर्ररहमान, मसूद और आलम की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।