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Agra News: जानलेवा हमले के दोषी तीन भाइयों सहित चार को सात-सात साल की सजा

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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव रम्पुरा में आठ साल पहले एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले गांव के ही तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने सजा सुनाने के बाद चारों को जेल भेजा है।
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गांव रम्पुरा के रहने वाले अजय उर्फ रिंकू 20 फरवरी 2016 को अपने मकान के बरामदे में बैठे थे। उनकी पत्नी पूजा मकान के बाहर सफाई कर रही थी। तभी जीतू अपने भाई सतेंद्र उर्फ बचिया, दीपू के अलावा गांव के ही रहने वाले जुगेंद्र के साथ वहां आया। अजय को गालियां देते हुए उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। पूजा ने जब बचाने की कोशिश की तो उसको गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। अजय के चाचा चंद्रप्रकाश ने चारों के खिलाफ थाना एलाऊ में रिपोर्ट दर्ज करा दी।

पुलिस ने जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, घायल, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने चारों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर चारों को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने जीतू, सतेंद्र, दीपू, जुगेंद्र को सात सात साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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