तीन तलाक पर कानून बनने के बाद गुरुवार को मथुरा के महिला थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कोसीकलां निवासी जुमरत ने पिनगवां मेवात (हरियाणा) निवासी पति इकराम के खिलाफ मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज) एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि दहेज में एक लाख की मांग की जा रही थी।
मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पारित हुआ था और उसी दिन हरियाणा में पिनगवां मेवात चौरका निवासी इकराम पत्नी कोसीकलां के मोहल्ला कृष्णा विहार निवासी जुमरत को महिला थाने पर तीन तलाक बोलकर चला गया था।
दरअसल ढाई साल पहले दोनों की शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा था। हालात इतने बिगड़ गए कि जुमरत कोसीकलां में पिता के घर पर आकर रहने लगी। जुमरत ने करीब एक सप्ताह पहले पति द्वारा दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने और मारने-पीटने की शिकायत महिला थाने में की थी।