आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने फर्जी एनओसी लगाकर मीट की बिक्री का लाइसेंस लेने वाले सात विक्रेताओं के खिलाफ थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज कराया है। इन्होंने नगर निगम की फर्जी एनओसी लगाकर ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त कर लिया था।
अगस्त में एफएसडीए के तत्कालीन जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा के पास नगला बूढ़ी निवासी युवक ने 13 मीट की दुकान का नगर निगम की फर्जी एनओसी लगाने की शिकायत की थी। इसकी जांच शुरू कराते हुए उन्होंने नगर निगम को इनकी एनओसी की जांच करते हुए रिपोर्ट मांगी थी।
नगर निगम ने अभी 10 विक्रेताओं की रिपोर्ट भेजी है, जिसमें तीन की एनओसी सही मिली और सात की एनओसी फर्जी बताई। तीन की एनओसी की जांच अभी की जा रही है। रिपोर्ट मिलने पर जिला अभिहित अधिकारी ने थाना नाई की मंडी में धारा 420, 487, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
जिला अभिहित अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन जालसाजों ने नगर निगम की फर्जी एनओसी से मीट की दुकान का ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त किया है। नगर निगम की रिपोर्ट मिलने के बाद सात पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। तीन की एनओसी ठीक बताई हैं, तीन की रिपोर्ट आना बाकी है।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा:
- कयूम कुरैशी, तेलीपाड़ा लोहामंडी।
- इसरार, बजीरपुरा।
- आबिद कुरैशी, नई आबादी भोगीपुरा शाहगंज।
- अकबर मीट शॉप, खसातीपाड़ा, लोहामंडी।
- मोहम्मद नासिर, बसई ताजगंज।
- साबिर मीट शॉप, मलको बगीची ताजगंज।
- ताहिर कुरैशी, नई आबादी अब्बास नगर गोबर की चौकी ताजगंज।