पुलिस दरोगा को लेकर गई थी। बाद में दोनों परिवार के लोग आ गए थे। 11 जून को पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोपी कुलदीप ने 20 अगस्त को अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन वह खारिज हो गया।
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इस पर हाईकोर्ट की शरण ली। मगर, हाईकोर्ट ने भी दरोगा का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया और कोर्ट में समर्पण करने का आदेश किया। इस पर दरोगा सोमवार को कोर्ट पहुंच गया। महिला की तरफ से पैरवी अधिवक्ता जय नरायन शर्मा ने की।
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