100 करोड़ की तेल चोरी के मुख्य आरोपी मनोज गोयल
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तेल माफिया मनोज गोयल ने काले कारनामों से जो अकूत संपत्ति अर्जित की है, उसे जब्त कराने के लिए पुलिस ने फाइल तैयार कर ली है। मथुरा रिफाइनरी में की गई सौ करोड़ की तेल चोरी के मामले में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसकी फाइल प्रशासन को भेजी जाएगी। इस धारा में प्रशासन के पास अपराधी की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। इसे नीलाम भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मनोज पर एनएसए के तहत कार्रवाई किए जाने की तैयारी भी चल रही है। मथुरा के रिफाइनरी थाना में इसकी भी फाइल तैयार की जा चुकी है।
आगरा के नेहरू नगर का रहने वाला मनोज गोयल मथुरा जेल में बंद है। पुलिस फिलहाल उसका कस्टडी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देने जा रही है। कोशिश है कि तेल चोरी से उसने जो कमाई की है, वह रकम बरामद की जाए। अगर यह नहीं मिलती है, तो माना जाएगा कि उसने इसे संपत्ति में लगा दिया। उसने हाल ही में कई पेट्रोल पंप खरीदे हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट की फाइल प्रशासन के पास भेजी जाएगी। इसके बाद संपत्ति जब्त कराने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सिर्फ मनोज गोयल ही नहीं, अन्य आरोपियों पर भी यह कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में फिलहाल एनएसए की फाइल तैयार कर ली गई है। इसे प्रशासन की संस्तुति केबाद एनएसए एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाएगा।
तो खतरे में पड़ जाती सैकड़ों की जान
आगरा। तेल चोरी के मामले में विस्फोटक अधिनियम भी लगाया गया है। पुलिस ने एनएसए की फाइल दो आधार पर तैयार की है। एक तो उसने सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दूसरा तेल चोरी के दौरान अगर आग लग जाती तो आसपास के सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। एक बार चोरी के दौरान पाइप लीकेज से तीन बीघा खेत में तेल फैल गया था।
तेल चोरी के मामले में आरोपी मनोज गोयल की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी जल्द ही दी जाएगी। इसके बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। इस केस में पुलिस की ओर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
महेश कुमार मिश्रा, डीआईजी