फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट तृतीय संजय यादव द्वितीय ने रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांच वर्ष पुराने मामले में दोषी को 13 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एक अन्य मामले में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद किया। साथ ही न्यायालय में उसके बयान कराए। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करने के साथ गौरव शर्मा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सेशन को सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय के न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा।
शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा एडवोकेट ने करते हुए दोषी गौरव शर्मा को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण रखे। फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी गौरव शर्मा को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा आठ हजार का अर्थजंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।