हत्या के मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा
थाना सकीट के गांव कुल्ला हबीबपुर निवासी 90 वर्षीय बाबूराम हत्या के मामले में जिला कारागार में सजा काट रहा है। बाबूराम ने 1982 में एक व्यक्ति का अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में 1997 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अपील पर पैरोल मिल गई। 2020 में अपील खारिज कर दी गई और हाजिर नहीं होने पर कुर्की के आदेश हो गए। करीब तीन माह पहले बाबूराम ने खुद को हाजिर कर दिया, तभी से जेल में है।
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