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आगरा: भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया की मुश्किलें बढ़ीं, मुकदमे के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल

Sat, 03 Jul 2021 01:15 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

यह मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। पीड़ित ने सांसद पर धोखाधड़ी, चौथ मांगने, धमकी देने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने थाने से आख्या तलब कर पांच जुलाई की तिथि नियत की है। 
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भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा की अदालत में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया, उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया सहित छह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है। रामशंकर कठेरिया इटावा से सांसद हैं। कोर्ट ने थानाध्यक्ष एत्मादपुर से आख्या तलब कर पांच जुलाई की तारीख नियत की है।

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थाना एत्मादपुर के गांव रहनकलां निवासी उर्मिला ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि वह गांव रहनकलां स्थित अपनी संपत्ति आराजी खसरा संख्या 1217 और 821 की पुश्तैनी पट्टेदार है। इस भूमि पर उनका कब्जा है। भूमि पर मुंशी दयाराम, छोटू, जीतू, सोनू के साथ उनका भी नाम चला आ रहा है। 

उर्मिला ने कहा है कि पति सत्यप्रकाश पूर्व में विपक्षी महेंद्र ठाकुर और उनकी मां सुखदेवी के विद्यालय में सफाई कर्मचारी थे। पति से मिलने वो भी जाती थीं। आरोप है कि विपक्षियों ने पति को गुमराह किया। धोखाधड़ी की नीयत से पट्टे की भूमि का बिना अनुमति छह नवंबर, 2009 को बैनामा सांसद रामशंकर कठेरिया की पत्नी मृदुला कठेरिया के नाम कर दिया। 

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यह है आरोप
आरोप है कि मृदुला कठेरिया ने बैनामा में खुद को सांसद की पत्नी न बताकर रामेश्वर दयाल की पुत्री दर्शाया है। बैनामा निरस्त कराने के लिए पति सत्यप्रकाश ने सिविल वाद प्रस्तुत किया, जिसे विपक्षियों की ओर से बिना रुपये दिए सुलहनामा प्रस्तुत करने पर कोर्ट ने 18 अक्तूबर, 2019 को खारिज कर दिया, जिसकी अपील जिला जज की अदालत में लंबित है। 

नौ जून को मृदुला और सांसद की शह पर विपक्षी विद्याराम, रामेश्वर, महेंद्र और सुखदेवी ने हथियारों के बल पर जबरन बाजरा बोये खेत में ट्रैक्टर चलवाना शुरू कर दिया। विरोध पर गालियां दीं। पीड़िता और उसके पति को पीटा। जान से मारने की धमकी दी। खेत जोतकर देव स्थान और धर्मस्थल भी तोड़ दिया। 

पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर अपने अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत और सतीश कुमार समी के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिया। इनमें मृदुला कठेरिया, सांसद रामशंकर कठेरिया, विद्याराम, रामेश्वर, महेंद्र, सुखदेवी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है।
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