कासगंज। कृषि विभाग किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान उपलब्ध कराता है। अनुदान पाने के लिए किसानों को स्वयं के ही खाते से कृषि यंत्र का भुगतान करना होगा। अन्य किसी तरह से भुगतान करने पर अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होगा और सत्यापन के बाद ही किसानों को अनुदान मिल सकेगा।
कृषि विभाग कृषि यंत्रीकरण की योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र की खरीदारी पर अनुदान देता है। जिससे किसान आसानी से कृषि यंत्रों की खरीदारी कर उपज को बढ़ा सकें। कृषि यंत्रों के लिए पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन करना होगा। जिसमें पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत पात्र किसानों का चयन होगा। किसानों द्वारा लगाए गए कागजों के सत्यापन के बाद चयनित किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर दिया जाता है। पारदर्शिता को बढ़ाए जाने के लिए नियम बदला है। कृषि यंत्र की खरीदारी पर भुगतान स्वयं के ही खाते से करना होगा। यह भुगतान नेफ्ट, आरटीजीएस या चेक के माध्यम से किया जाएगा। इसी खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के द्वारा अनुदान मिलेगा। जबकि पूर्व में नकद भुगतान करने पर भी अनुदान मिल जाता था।
अब नकद भुगतान पर कृषि यंत्रों को नहीं खरीदा जा सकेगा। किसान को स्वयं के खाते से ही भुगतान करना होगा। उसी खाते में अनुदान की राशि पहुंचेगी। यदि कोई किसान खाते से भुगतान न करके नकद भुगतान करता है तो मिलने वाले अनुदान से वंचित रहना होगा।
सुमित कुमार चौहान, जिला कृषि अधिकारी।