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मतदाताओं को शराब बांटी या धमकाया तो होगी कार्रवाई: डीएम

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कासगंज। कलक्ट्रेट सभागार में त्रिस्तरीय चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी ने अफसरों के साथ बैठक की। वहीं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब बांटना, डरा धमका कर या रुपयों का लालच देकर अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने की शिकायतों को गंभीरता लेने के लिए निर्देशित किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए।
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जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि उम्मीदवार आयोग द्वारा तय सीमा में ही राशि प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे। सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं धारा 144 का पालन करना अनिवार्य है। चुनाव प्रचार के लिए वाहन, लाउडस्पीकर या साउंड बाक्स, सभा, रैली या जुलूस के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी भी सार्वजनिक स्थल या सरकारी भवन पर चुनाव प्रचार सामग्री, विज्ञापन, वाल राइटिंग, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाये जा सकेंगे। अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन पूर्ण प्रतिबंधित है। पूजा स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग प्रचार या निर्वाचन कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता।
मत प्राप्त करने के लिये जातीय, सांप्रदायिक या धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जाएगा। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा बैनर लगाने के लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी होगा। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जा सकती है। अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम एके श्रीवास्तव, एसडीएम सदर ललित कुमार, एआरटीओ राजेश राजपूत, बीएसए अंजलि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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