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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) गजेंद्र के न्यायालय ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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घटनाक्रम के अनुसार किशोरी 2 जनवरी 2016 को शौच के लिए गई हुई थी। इसके बाद वह घर वापस नहीं आई। परिजनों को पता चला कि किशोरी किसी से मोबाइल पर बात करती है। इसके आधार पर 5 जनवरी को कोतवाली में मामला दर्ज कराया। अचानक 7 मई 2016 को किशोरी व अगवा करने का आरोपी रेलवे स्टेशन पर पुलिस को मिल गए। युवक ने अपना नाम अकबर पुत्र इस्लाम नवी निवासी सिंगतरा देवराना बरेली बताया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह यादव ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोष सिद्घ हो जाने पर अभियुक्त को धारा 363 में 3 साल के कठोर कारावास की सजा तथा 2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 7 साल के कठोर कारावास की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 में 10 साल के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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