डॉ. राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में नवगठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने कैंपस और हॉस्टल में अनुशासन कायम रखने के लिए नए नियम बनाए हैं।
अब कैंपस या हॉस्टल में नशाखोरी या धूम्रपान करने पर स्टूडेंट्स को रेस्टीकेट किया जाएगा।
दूसरी ओर परिसर में अराजक तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए एंट्री पास व्यवस्था को भी लागू किया गया है।
नियम पर लग गई मुहर
विवि की एकेडमिक काउंसिल और कार्य परिषद पहले ही इस पर मुहर लगा चुकी है। अभी तक ऐसी घटनाओं पर आरोपी छात्र के पैरेंट्स को बुलाकर फाइन जमा करने का प्रावधान था।
जुर्माना होगा 5 हजार
साथ ही प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा तय अनुशासन के नए मानकों की अनदेखी पर अब एक से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा हॉस्टल में रहने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर हॉस्टल में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम या लाउडस्पीकर चलाता पकड़ा गया तो उसे 500 रुपये देने होंगे।
चीफ प्रॉक्टर डॉ. एपी सिंह ने बताया कि अगर कोई छात्र हिंसा या प्रतिबंधित रैंगिग के मामले में पकड़ा जाएगा तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा एडिशनल प्रॉक्टर की अध्यक्षता में बनी टीम मामले की जांच करेगी।
हॉस्टल में रहने वाला कोई भी छात्र अगर एक एकेडमिक सत्र में नियमों का उल्लंघन करने के तीन या तीन से ज्यादा मामलों में लिप्त पाया गया तो उसका हॉस्टल अलॉटमेंट तत्काल निरस्त कर शैक्षिक क्रियाकलाप से भी 15 दिनों तक निलंबित रखा जाएगा।
नया पार्किंग स्टैंड भी शुरू
नए नियमों के तहत छात्रों और बाहरी लोगों के वाहनों का प्रवेश भी परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
वाहन पार्किंग के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही नया वाहन स्टैंड बनवाया गया है। सभी वाहनों की पार्किंग अनिवार्य तौर पर नियत स्थान पर ही सख्ती से कराई जाएगा।