लखनऊ। अधिवक्ता से लूटपाट तथा मारपीट करके उंगली तोड़ने के आरोपी सिपाही विजय किशोर त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सहित कुर्की का आदेश जारी होने के बावजूद पुलिस उसे 14 वर्षों से ढूंढ नहीं पाई है। जबकि वर्तमान में आरोपी कन्नौज पुलिस लाइंस में तैनात है। अपर सत्र न्यायाधीश बीडी मिश्रा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है।
पत्रावली के अनुसार कानपुर के बिल्हौर स्थित ग्राम सेवासू निवासी सिपाही विजय किशोर त्रिपाठी वर्ष 1999 में हजरतगंज थाने पर तैनात था। सिपाही पर आरोप है कि होली के दिन 2 मार्च 1999 को दोपहर साढ़े बारह बजे नशे की हालत में उसने अधिवक्ता राजेन्द्र सोनकर से मारपीट करके उनके हाथ की उंगली तोड़ दी और रुपए लूट लिए। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी हजरतगंज ने विवेचना के बाद आरोपी सिपाही विजय किशोर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट लगातार सिपाही को पेश होने का आदेश देती रही। लेकिन सिपाही कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने सिपाही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सहित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस 14 वर्षों में सिपाही विजय किशोर त्रिपाठी को गिरफ्तार नहीं कर सकी जबकि आरोपी वर्तमान में कन्नौज में तैनात है। वहीं हजरतगंज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट देकर बताया कि आरोपी सिपाही के पुत्र की उपस्थिति में उसके घर की कुर्की करके 1350 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। दूसरी ओर आरोपी सिपाही ने अदालत से कुर्की का आदेश निरस्त करने की अर्जी दी। कोर्ट ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते हुए आदेश दिया कि विजय त्रिपाठी 3 मई को अदालत में समर्पण करे।