EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ा एलान किया है। ईपीएफओ की तरफ से पीएफ खाताधारकों के लिए डेथ क्लेम के नियम में बदलाव कर दिया गया है। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब नए नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ खाता के साथ दी गई जानकारी से नहीं मिलती है, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद डेथ क्लेम सेटलमेंट आसान हो गया है।
ईपीएफओ की तरफ से कहा गया है कि ईपीएफ सदस्यों की मौत होने पर क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की परेशानियां हो रही थीं। इसलिए ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को भुगतान करने में देरी हो रही थी और उनको पैसों का इंतजार करना पड़ता था।