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EPFO Rule Change: ईपीएफओ ने नियमों को किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा, यहां है पूरी जानकारी

Tue, 21 May 2024 11:42 AM IST
धर्मेंद्र सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
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ईपीएफओ ने नियमों को किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा - फोटो : Istock
EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ा एलान किया है। ईपीएफओ की तरफ से पीएफ खाताधारकों के लिए डेथ क्लेम के नियम में बदलाव कर दिया गया है। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब नए नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ खाता के साथ दी गई जानकारी से नहीं मिलती है, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद डेथ क्लेम सेटलमेंट आसान हो गया है। 

ईपीएफओ की तरफ से कहा गया है कि ईपीएफ सदस्यों की मौत होने पर क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की परेशानियां हो रही थीं। इसलिए ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को भुगतान करने में देरी हो रही थी और उनको पैसों का इंतजार करना पड़ता था।
 
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ईपीएफओ ने नियमों को किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा - फोटो : Istock
ईपीएफओ ने कहा कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत जरूरी होगी। 

 
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ईपीएफओ ने नियमों को किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा - फोटो : Istock
क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ की तरफ से किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए खास ध्यान रखा गया है। इस नए नियम के तहत नॉमिनी या परिवार के सदस्य की भी सत्यता की पूरी जाचं की जाएगी।

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ईपीएफओ ने नियमों को किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा - फोटो : Istock
इसके बाद पीएफ के पैसों का भुगतान किया जाएगा। यह उस स्थिति में लागू होगा, जब पीएफ खाता धारक की आधार पर दी गई जानकारी गलत होगी। अगर सदस्य की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास गलत होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। 


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ईपीएफओ ने नियमों को किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा - फोटो : Istock
अगर पीएफ खाता धारक ने अपनी दी जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी मौत हो जाती है, तो पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रुप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जायेगा। इसके लिए उसे अपना अपना आधार कार्ड देना होगा। 
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